📰 योजना का नाम : Samagra Portal – Samagra Samajik Suraksha Mission (SSSM)
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (SSSM) :- मध्य प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को एक विशेष पहचान संख्या देती है, जिसे समग्र आईडी कहा जाता है। इस समग्र आईडी के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे पूरे देश में आधार कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में काम करता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में समग्र आईडी एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज़ के रूप में उपयोग की जाती है।
MP Samagra ID के जरिए नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको समग्र आईडी से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियाँ सरल भाषा में बताएंगे। कृपया लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अभी तक SSSMID Samagra Portal पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। समग्र आईडी प्राप्त करने के बाद आप राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (SSSM)
Samagra Samajik Suraksha Mission (SSSM) 2026 : सम्पूर्ण विवरण
MP Samagra ID – Samgra ID क्या है ?
मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए समग्र आईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। यह पहचान पत्र मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत जरूरी है। समग्र आईडी प्राप्त करने के लिए आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
नई समग्र आईडी बनवाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट samagra.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले यह जरूर देख लें कि आपके पास पहले से समग्र आईडी तो नहीं है।
महत्त्वपूर्ण सूचना (Important Notice)
- दिनांक 03-07-2025 के परिपत्र के अनुसार, निम्नलिखित मॉड्यूल के लिए ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर ई-प्रमाणीकरण (e-authentication) सुविधा लागू की गई है:
- नवीन सदस्य अनुशंसा
- नवीन परिवार अनुशंसा
- परिवार विभाजन अनुशंसा
- सदस्य हटाना
- परिवार हटाना
- समग्र पोर्टल के सभी उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि “परिवार प्रवासन (माइग्रेशन) हेतु अनुरोध ” की एक नवीन प्रक्रिया, समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। उपयोगकर्ता विस्तृत प्रक्रिया के लिए कृपया यहां क्लिक करें, और SOP देखने के लिए यहाँ क्लिक करें ।
- UIDAI की नवीन गाइडलाईन अनुसार अब ekyc डेटा अंर्तगत जन्म तिथि (DOB) साझा करना बंद कर दिया गया है, इसलिए समग्र पोर्टल पर नवीन व्यवस्था करते हुए समस्त आधार eKYC युक्त प्रक्रियाओं में जन्म तिथि (DOB) दर्ज करने एवं जन्म तिथि (DOB) से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों की सूची हेतु यहाँ क्लिक करें।
- समस्त ग्राम पंचायत/वार्ड, निकाय उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित है की जन्म तिथि (DOB) के दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक जांच कर ही प्रकरण पर निर्णय / कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- आधार ई-केवाईसी बायोमेट्रिक के माध्यम से किए जाने हेतु UIDAI के निर्देशानुसार L0 मशीनों का उपयोग बंद कर नवीन L1 मशीनों का उपयोग किया जाना है | नवीन L1 मशीनों की सूची देखने हेतु UIDAI के दिए हुए लिंक पर क्लिक करें
- राजस्व महा अभियान के अंतर्गत समग्र eKYC के माध्यम से अपनी भूमि को समग्र आईडी एवं आधार से लिंक करने हेतु क्लिक करें। और यूजर मैन्युअल देखने हेतु यहाँ क्लिक करें।
- मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के निवासी, समग्र आईडी बनवाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें |
- अन्य राज्यों के निवासियों हेतु समग्र आईडी आवेदन संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं यूजर मैन्युअल पर क्लिक करें।
Samagra Samajik Suraksha Mission (SSSM) : समग्र पोर्टल
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त् परिवारों एवं परिवार सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यावसया, शिक्षा, वैवाहिक स्त्र, वित्तीतय स्तोर, योजना के हितग्राही , बचत खाता नम्ब्र, बी.पी.एल., विकलांगता, इत्या।दि का डेटा उपलब्ध् हैं, पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पोर्टल पर जैसे ही नवजात शिशु का जन्म होगा प्रसूति सहायता दी जायेगी, उस दिनांक को उसका नाम पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा।जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा वह आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा। जैसे ही 5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा।
स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने की औपचारिकता से बचेगा,18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बी.पी.एल. श्रेणी की है को उन्हें विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी। जो हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेगा। कि भी परिवार में यदि काम करने वाले पुरूष की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथ-साथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत होने लगेगी। 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्तक पात्रता परिवारों को राष्ट्रीचय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा
Samagra Portal SSSMID 2026 : समग्र क्या है
मध्यप्रदेश शासन ” बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिक संवर्ग,निःशक्तजनों के साथ-साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों,बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृतसंकल्पित है, इस हेतु समग्र मिशन म.प्र. की समस्त हितग्राही मूलक योजनओं के सक्रिय एवं सफल क्रियान्वयन हेतु अभिनव पहल
MP SSSM ID Portal 2026 : समग्र के उददे्श्य
- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कप्यूटरीकरण करना तथा हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारद्र्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्धू कराना तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वुयन हेतु प्रदेश के समस्ता नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार कर संधारित करना ।
- पात्र हितग्राही को बिना किसी बाधा के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुंचाना।
- सहायता प्राप्त करने के लिये बार बार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचाना।
- हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
- सहायता प्राप्त करने के लिये कम से कम समय लगे इस हेतु ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना।
- अंत्यंहत गरीब, निराश्रित , विकलांगजन एवं दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राहीतक पहुंच बनाना।
- योजनाओं के क्रियान्वतयन में पारदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।
SSSM ID Portal 2026 : आमजनों हेतु म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता आधारित सेवा
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एव परिवार के सदस्यों की जानकारी को समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया हैं जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति,व्वयसाय, परिवार एएवाय, बी.पी.एल, धर्म, वैवाहित स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
डेटा उपलब्ध होने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा रहा हैं , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय.एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं, प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत विभिन्न-विभिन्न 22 श्रेणियों का सत्यापन कार्य समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं।
समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा आमजनों को म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता मापदण्ड के आधार पर सेवाओं का लाभ दिया जा सकता हैं तथा समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।
यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता हैं किंतु जानकारी के आभाव में संभव हैं कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित कर्मचारी स्वंय उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा उसे योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, उस व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर संबंधित निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को अद्यतन करेगें।
एक सदस्य, एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु
समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु समग्र पोर्टल पर एक ही बचत खाता आवश्यक हैं, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्धग बचत खाते मे ही समस्तल योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्य म से पहुंचाया जा रहा हैं।
📝 समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. कहां से प्राप्त करे
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्या आई.डी. प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ) एवं जिला स्तअर पर भी संबंधित कार्यालयों पर संपर्क किया जा सकता हैं। समग्र पोर्टल पर अपने क्षेत्र का चयन कर आवश्यएक जानकारी एंटर करने पर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यन आई.डी. को प्राप्त किया जा सकता हैं।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य् आई.डी.
समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे निवासरत समस्तस परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया हैं । पोर्टल पर परिवार एवं परिवार के सदस्यय के पंजीयन के साथ ही समग्र पोर्टल से स्वजत: ही परिवार के लिये 8 अंको का समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार सदस्यर के लिये9 अंको का समग्र सदस्यप आई.डी. जनरेट हो जाती हैं यह समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यस आई.डी. किसी भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त. करने में सहायक होती हैं। यह दोनो समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. एक यूनिक आई.डी. हैं
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्य आई.डी. से लाभ
म.प्र शासन के द्धारा विभिन्नन हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्व यन किया जाता हैं सभी हितग्राही मूलक योजनाओं एवं सेवाओं के लिये समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. सहायक हैं क्योंयकि यदि हितग्राही की समपूर्ण जानकारी पोर्टल पर सत्याापित हैं। हितग्राही यदि योजना एवं सेवा हेतु सभी शर्ते पूर्ण करता हैं तो उक्तप हितग्राही योजना का लाभ आसानी से प्राप्तत कर सकता हैं ।
समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यग आई.डी. के आधार पर व्यकक्ति स्वंसय समग्र पोर्टल पर जाकर अपने एवं अपने परिवार से संबंधित बेसिक जानकारी को देख सकता हैं तथा यदि जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उक्तस जानकारी को अपडेट कराने हेतु अपने समीप के संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकायों पर संपर्क कर समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यप आई.डी. के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंत्योदय कार्ड, श्रमिक संवर्ग पंजीकृत श्रमिक कार्ड, पेंशन की जानकारी,यु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा, बचत खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जो किसी योजना के लाभ हेतु आवश्यिक हो को संलग्न एवं प्रमाणित कराकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय उपलब्धक कराने के उपरांत संबंधित कार्यालय जानकारी को अपडेट करेगें।
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन
समग्र पोर्टल पर नवजात शिशुओं का पंजीयन क्यों जरूरीः- म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन्मी मृत्यु रजिस्ट्री करण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा म.प्र. जन्म्-मृत्युप रजिस्ट्री करण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया जाता हैं (फोर्म-5)। किसी भी नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन करवाना कानूनन जरूरी हैं, वर्तमान में म.प्र. शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं, तथा जन्म के उपरांत से ही म.प्र. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जाना प्रांरभ कर दिया जाता हैं।
समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों का डेटा उपलब्ध हैं इसी कारण डेटा अपडेशन होना अतिआवश्याक हैं यदि किसी परिवार में कोई नवजात शिशु जन्म लेता हैं तो उसका समग्र पोर्टल पर पंजीयन होना अतिआवश्यक हैं अन्यथा वह शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता हैं। समग्र पोर्टल पर जन्म का पंजीयन करने से भविष्य में पात्रता के अनुसार किसी भी सेवा का लाभ सीधे बच्चे को दिया जा सकता हैं बिना किसी सत्यापन के अर्थात् एक बार समग्र पोर्टल पर सत्यापित होने के उपरांत जन्म दिनांक हेतु प्रमाणिक रहेगा।
पंजीयन कौन कर सकेगें- जहां परिवार निवासरत हैं उस क्षेत्र के जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्/वार्ड कार्यालय नवजात शिशुओं को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेगें। पंजीयन किस आधार पर कर सकेगें- जिस बच्चे का संबंधित निकाय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया हैं के आधार पर जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जायेगा। पोर्टल पर पंजीयन हेतु आवश्य क जानकारीः- परिवार समग्र आई.डी., पिता का नाम , पिता की समग्र आई.डी., माता का नाम, माता की समग्र आई.डी., जन्म स्थान, जन्म दिनांक, पंजीयन संख्या् (समग्र आई.डी.), पंजीयन दिनांक , जन्म, प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक इत्यादि जानकारी को समग्र पोर्टल पर सत्यापित करना आवश्यक होगा।
🔗सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
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