MP e-Token एवं उर्वरक वितरण प्रणाली मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि और फसल की आवश्यकता के अनुसार समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक (खाद) उपलब्ध कराना है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (FWADD) ने MP e-Token Fertilizer System 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, क्या आप उर्वरक (खाद) की कालाबाजारी, लंबी लाइनों और अनियमित वितरण से तंग आ चुके हैं? मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा शुरू ई-टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली 2025 इसी समस्या का समाधान है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी भूमि, फसल और मौसम के अनुसार समय पर पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। किसान भाई ऑनलाइन के माध्यम से Farmers Welfare and Agriculture Development Department की ऑफिशियल वेबसाइट या निचे दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा।
Farmers Welfare and Agriculture Development Department
MP e-Token Fertilizer System 2025 : सम्पूर्ण विवरण
MP e-Token Fertilizer System 2025 का उद्देश्य (Objective)
- समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना: किसानों को उनकी भूमि और फसल की आवश्यकता के अनुसार सही समय पर खाद प्रदान करना।
- पारदर्शिता लाना: वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाकर भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी और असमान वितरण को समाप्त करना।
- वास्तविक आवश्यकता पर आधारित वितरण: भूमि अभिलेख और मौसमवार फसल पैटर्न के आधार पर उर्वरक की मांग और आपूर्ति का निर्धारण करना।
- रियल-टाइम निगरानी (Real-Time Monitoring): उत्पादन इकाई से लेकर खुदरा विक्रेता तक उर्वरक के आवागमन की निरंतर निगरानी करना।
- निर्णय प्रक्रिया को सशक्त बनाना: उच्चाधिकारियों को सटीक रिपोर्टिंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने में सहायता देना।
- किसान सुविधा बढ़ाना: किसानों को ऑनलाइन टोकन जनरेट करने, SMS अलर्ट और मोबाइल ऐप से आसान एक्सेस जैसी सुविधाएँ देना।
- प्रणाली में जवाबदेही (Accountability): हर स्तर पर रिकॉर्ड-आधारित कार्यप्रणाली से जिम्मेदारी तय करना।
MP e-Token Fertilizer System 2025 हेतु पात्रता (Eligibility)
- राज्य का निवासी होना आवश्यक है: केवल मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- कृषक पंजीयन अनिवार्य: किसान का नाम MP किसान पोर्टल या समग्र ID डेटाबेस में पंजीकृत होना चाहिए।
- भूमि स्वामी या पट्टेदार: किसान स्वयं की भूमि का स्वामी हो या पट्टे (lease/tenant) पर भूमि लेकर खेती करता हो।
- फसल विवरण अपडेट हो: किसान की फसल जानकारी और मौसमवार खेती का विवरण पोर्टल पर सही रूप से दर्ज होना चाहिए।
- आधार और मोबाइल लिंक: किसान का आधार नंबर और मोबाइल नंबर पोर्टल में लिंक होना चाहिए ताकि SMS द्वारा ई-टोकन प्राप्त किया जा सके।
- उर्वरक की वास्तविक आवश्यकता: केवल वही किसान ई-टोकन प्राप्त कर सकता है जिसके नाम पर पंजीकृत फसल के लिए उर्वरक आवश्यक है।
- बैंक खाता (ऐच्छिक): भविष्य के किसी भी सब्सिडी या भुगतान हेतु किसान के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
MP e-Token Fertilizer System 2025 से लाभ (Benefits)
- किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता: भूमि और फसल के आधार पर टोकन जारी होने से उर्वरक समय पर और आवश्यक मात्रा में मिलता है।
- लाइन और भीड़ से मुक्ति: किसान पहले से ई-टोकन लेकर सीधे निर्धारित दिन पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं — जिससे समय की बचत होती है।
- पारदर्शी वितरण प्रक्रिया: हर लेन-देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जिससे कालाबाज़ारी और डुप्लिकेट वितरण की संभावना समाप्त होती है।
- रियल-टाइम ट्रैकिंग: उर्वरक का आवागमन उत्पादन इकाई से लेकर खुदरा विक्रेता तक रियल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है।
- डेटा-आधारित निर्णय: पोर्टल से उपलब्ध रिपोर्ट और डैशबोर्ड से उच्चाधिकारियों को सटीक निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- डिजिटल सशक्तिकरण: किसान अब मोबाइल ऐप या पोर्टल से ई-टोकन जनरेट कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक हो जाती है।
- जवाबदेही और नियंत्रण: वितरण प्रणाली में जवाबदेही तय होती है — जिससे हर स्तर पर निगरानी और नियंत्रण आसान होता है।
- अन्य विभागों के साथ समन्वय: मार्कफेड, एमपी एग्रो, PACS और निजी विक्रेताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है।
MP e-Token Fertilizer System 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- किसान ID
- खसरा विवरण
- मोबाइल नंबर
Online Form : 📝 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)
- MP e-Token Fertilizer System 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे।
- किसान MP e-Token Fertilizer System की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या निचे दिए गए “Apply Online” लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ई-टोकन/लॉगिन पर क्लिक करें।
- नए किसान: ट्रस्ट/पट्टा/अन्य किसानों का पंजीयन चुनें।
- आधार, समग्र ID, मोबाइल और भूमि-फसल विवरण भरें।
- OTP सत्यापित करें।
- ई-टोकन जनरेट करें और डाउनलोड/SMS लें।
- निर्धारित तिथि पर विक्रेता केंद्र जाकर टोकन दिखाएं।
🔗सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक
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