मध्य प्रदेश (MP) में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
Driving Licence Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने की आवश्यकता है
1. लर्नर लाइसेंस (Learner’s Licence):
लर्नर लाइसेंस छह महीने के लिए वैध होता है। यह लाइसेंस एक व्यक्ति को ड्राइविंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है, इससे पहले कि वह स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। लर्नर को ड्राइविंग कौशल सुधारने के लिए समय दिया जाता है, और एक महीने का समय मिलता है, ताकि वह अपनी ड्राइविंग की दक्षता का परीक्षण कर सके। इसके बाद उसे प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है।
2. स्थायी लाइसेंस (Permanent Licence):
जब लर्नर ने ड्राइविंग की प्रवीणता हासिल कर ली और प्रतियोगिता परीक्षा (competency test) पास कर लिया है तो वह स्थायी लाइसेंस के लिए योग्य हो जाता है। स्थायी लाइसेंस के लिए रोड टेस्ट भी दिया जाता है। यह लाइसेंस विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए जारी किया जाता है, जैसे:
- हल्के मोटर यात्री वाहन (जैसे ऑटो रिक्शा, कैब, डिलीवरी वैन, जीप)
- मध्यम यात्री वाहन (जैसे वाणिज्यिक वाहन, टेम्पो, मिनीवैन)
- भारी यात्री वाहन (जैसे बसें)
- मध्यम माल वाहन (जैसे माल लाने-ले जाने वाले टेम्पो और ट्रक)
- भारी माल वाहन (जैसे बड़े वैन और ट्रक)
- गैर-परिवहन वाहन (जैसे कार, गियरलेस मोटरसाइकिल, निजी वाहन और गियर वाली मोटरसाइकिल)
3. सड़क रोलर लाइसेंस भी गैर-परिवहन वाहनों के अंतर्गत जारी किया जाता है।
मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को फॉर्म 4 भरना होता है और उसे आरटीओ अधिकारी को जमा करना होता है। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा में पास होने के बाद, आवेदनकर्ता की फोटो और बायोमेट्रिक पहचान (जैसे अंगूठे का निशान और रेटिना स्कैन) ली जाती है। लाइसेंस फिर आवेदनकर्ता के पते पर भेजा जाता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह लाइसेंस आरटीओ से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन के लिए मध्य प्रदेश के राज्य आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ “Apply Fresh Licence” पर क्लिक करें और लर्नर लाइसेंस का नंबर दर्ज करें। विवरण भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंटआउट निकालें।
मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज
लर्नर लाइसेंस के लिए:
- वाहन श्रेणी के अनुसार 150 रुपये फीस
- फॉर्म 1, फॉर्म 1A (स्वास्थ्य प्रमाणपत्र किसी एमबीबीएस डॉक्टर से)
- तीन पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म तिथि और निवास प्रमाण (जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स रसीद, वेतन पर्ची)
- इन दस्तावेजों को गजेटेड अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा।
स्थायी लाइसेंस के लिए:
- लर्नर लाइसेंस की फीस 300 रुपये (प्रत्येक श्रेणी के लिए)
- स्मार्ट कार्ड आवेदन के लिए 200 रुपये फीस
- वाहन चलाने की योग्यता प्रमाण पत्र (Certificate of Competency to Drive Vehicle)
- वाणिज्यिक वाहनों के लिए, ड्राइविंग स्कूल द्वारा प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति कैसे जांचें
आप ऑनलाइन या आरटीओ में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति जांच सकते हैं। ऑनलाइन स्थिति जांचने के लिए आपको आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रसीद नंबर, नाम और आवेदन तिथि दर्ज करनी होती है।
ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कैसे करें
यदि आवेदन पत्र में गलत जानकारी दर्ज की गई हो, जैसे नाम गलत हो या पता गलत हो, तो आपको सुधार के लिए संबंधित आवेदन पत्र भरकर आरटीओ में जमा करना होगा। सही जानकारी मिलने पर नए लाइसेंस में सुधार कर दिया जाएगा और आप उसी दिन नया लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया
लर्नर लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। लर्नर लाइसेंस के लिए उम्मीदवार को लिखित और मौखिक परीक्षा (Traffic Rules) पास करनी होती है। एक महीने का समय प्रैक्टिस के लिए मिलता है, उसके बाद स्थायी लाइसेंस के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होता है।
टेस्ट के प्रकार:
- दो पहिया और तीन पहिया वाहन के लिए:
टेस्ट आरटीओ के पास आयोजित किया जाता है। आवेदक को वाहन की नियंत्रण क्षमता, गियर परिवर्तन, और सिग्नल पालन जैसी कौशलों का प्रदर्शन करना होता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद, सड़क पर टेस्ट लिया जाता है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन और ड्राइविंग क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। - चार पहिया वाहन के लिए:
टेस्ट में आवेदक को “H” के आकार में ड्राइव करना होता है, और उसके बाद सड़क पर ड्राइविंग की परीक्षा ली जाती है।
दो, तीन, और चार पहिया वाहनों के लिए परीक्षा नियम केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (1989) के तहत आयोजित होती है।
मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण
ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि, लाइसेंसधारी की आयु और लाइसेंस जारी होने की तिथि के आधार पर होती है। सामान्यत: यह 20 वर्षों के लिए वैध होता है। 50 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस 10 वर्षों के लिए वैध होगा और उसे नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।
नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- निजी वाहन लाइसेंस:
फॉर्म 9, 250 रुपये शुल्क, शारीरिक फिटनेस का प्रमाणपत्र (फॉर्म 1), और आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, वोटर आईडी)। - वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस:
सभी निजी वाहन के दस्तावेज़, मेडिकल प्रमाणपत्र (फॉर्म 1A), और भारी मोटर वाहन ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।
मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस का डुप्लीकेट कैसे प्राप्त करें
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, तो आपको पहले इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करानी होगी। रिपोर्ट के बाद, आरटीओ में आवेदन करके डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- खोए हुए लाइसेंस का आवेदन फॉर्म
- FIR या खोने की रिपोर्ट
- शारीरिक फिटनेस का प्रमाणपत्र (फॉर्म 1)
- निवास प्रमाण पत्र
- 200 रुपये शुल्क
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यह लाइसेंस 12 महीने के लिए वैध होता है।
आवश्यक दस्तावेज:
- वैध नागरिकता प्रमाण
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स
- पासपोर्ट और वीज़ा की प्रमाणित कॉपी
- मेडिकल प्रमाणपत्र (फॉर्म 1-A)
- निवास प्रमाण
- 500 रुपये शुल्क
सामान्य प्रश्न (FAQs)
1. अगर आवेदक ड्राइविंग टेस्ट में असफल हो जाता है तो क्या होगा?
आवेदक 7 दिन बाद पुनः ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
2. लर्नर लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता है?
वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवेदक को एक डॉक्टर से मेडिकल प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
3. “ड्राइविंग प्रारंभिक परीक्षा” में क्या विषय पूछे जाते हैं?
यह परीक्षा ट्रैफिक नियमों, सिग्नल्स, सड़क सुरक्षा, और सड़क पर दस्तावेज़ों के बारे में होती है।
4. लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी है?
लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है।
5. स्थायी लाइसेंस की वैधता कितनी है?
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस 20 वर्षों के लिए वैध होता है, अगर लाइसेंसधारी की आयु 50 वर्ष से कम हो। 50 वर्ष के बाद यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है।
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